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हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम बदले:अब तहसील में रोजाना सिर्फ 20 अपॉइंटमेंट; रैंडम टोकन सिस्टम लागू, VIP एंट्री होगी खत्म




हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब तहसील और उप-मंडल स्तर के प्रत्येक पंजीकरण कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 20 अपॉइंटमेंट (टोकन) ही जारी किए जाएंगे। यह रैंडम टोकन सिस्टम 2 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जानिए…नई व्यवस्था में क्या बदलेगा जिला मुख्यालय की प्रत्येक तहसील में रोज सिर्फ 20 रैंडम टोकन जारी होंगे। उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालयों में भी 20 टोकन प्रतिदिन मिलेंगे। उप-तहसीलों में पुरानी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। टोकन रैंडम तरीके से जेनरेट होंगे, किसी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। सभी आवंटित टोकन पर तय समय में रजिस्ट्रेशन पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। VIP कल्चर और बिचौलियों पर रोक सरकार का कहना है कि रैंडम टोकन सिस्टम लागू होने से VIP ट्रीटमेंट, पक्षपात और सिफारिश की गुंजाइश खत्म होगी। साथ ही, जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाले बिचौलियों और एजेंटों पर भी रोक लगेगी। वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक, नई व्यवस्था से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बनेगी। इससे पंजीकरण कार्यालयों में भीड़ कम होगी और सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 18 के तहत होने वाले सभी अनिवार्य और वैकल्पिक संपत्ति पंजीकरण पर लागू होगी।



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