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पति का मर्डर करने वाली पत्नी समेत 3 को उम्रकैद:हिसार में तकिये से मुंह दबाकर की हत्या, फिर शव को फंदे से लटकाया




हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने वर्ष 2020 में पति की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में मृतक की पत्नी सुमन उर्फ निर्मल, उसकी बहन कमलेश और गांव राजली निवासी गुरमीत शामिल हैं। अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 13-14 मार्च 2020 की रात का है, जब गांव राजली निवासी नरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बरवाला थाना पुलिस को गांव राजली निवासी उदयबीर ने इसकी शिकायत दी थी। शुरुआती जांच में इसे फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला माना गया था। ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पंचायत में हत्या की बात स्वीकार की कुछ समय बाद मृतक के परिजनों को घटना की परिस्थितियों और परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू की, जिसमें शक की सुई मृतक की पत्नी सुमन की ओर गई। आरोप है कि पूछताछ के दौरान गांव के गुरमीत ने पंचायत के सामने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर सुमन, कमलेश और गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया था। बेटे को धमकाकर दोबारा सुलाया परिजनों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद मृतक की पत्नी सुमन और उसकी बहन कमलेश अपने मायके चली गई थीं। मृतक के 13 वर्षीय बेटे आर्यन ने भी बताया कि घटना वाली रात उसने अपने पिता को फंदे से लटका देखा था, जबकि उसकी मां और मौसी वहां मौजूद थीं। पूछने पर उसे धमकाकर दोबारा सो जाने के लिए कहा गया था। हत्या के बाद फांसी पर लटकाया शव परिजनों का आरोप था कि नरेश की पहले तकिये से मुंह दबाकर हत्या की गई और बाद में शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने 7 जुलाई को तीनों दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने तीनो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।



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