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अंबाला में प्रेम विवाह के बाद पत्नी को निकाला:एयरपोर्ट पर छोड़ कर भागने का प्रयास; मोबाइल पर भेजे तलाक के मैसेज




अंबाला के नारायणगढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव बरौली निवासी एक महिला को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और स्त्रीधन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत उसके पति ने न केवल उससे लाखों रुपए ऐंठे, बल्कि बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ा दी। पुलिस ने पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल में काम करने के दौरान हुआ था प्रेम विवाह पुलिस को दी शिकायत में गांव बरौली निवासी अनुराधा ने बताया कि साल 2018 में वह नारायणगढ़ के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में केरल के कोटयम जिले का रहने वाला श्यामराज भी कार्यरत था। करीब 2 साल तक साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आरोपी ने केरल में अपनी भारी संपत्ति का हवाला दिया, जिसके बाद दोनों के परिवारों की सहमति से 16 जून 2018 को हिंदू रीति-रिवाज से उनका विवाह संपन्न हुआ। शादी में पीड़िता के परिवार ने करीब 9 लाख रुपये खर्च किए थे। बेटी के जन्म के बाद बढ़ा दी प्रताड़ना, ऐंठे लाखों रुपये पीड़िता के अनुसार, शादी के बाद उसका पति अंबाला कैंट के सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद ही आरोपी पति ने दहेज को लेकर ताने देने शुरू कर दिए और पैसों की मांग की। पीड़िता के माता-पिता ने अलग-अलग तारीखों में आरोपी को ₹6,50,000 नकद दिए और उसके कई लोन भी चुकाए। इसके अलावा रिश्तेदारों से भी 4 से 5 लाख रुपये उधार लिए गए। मई 2019 में जब पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया, तो पति और ससुराल पक्ष के लोग भड़क गए। उन्होंने ‘वंश आगे बढ़ाने’ के लिए लड़का न होने का ताना देकर प्रताड़ना और मारपीट बढ़ा दी। पीड़िता ने पति पर शक्की मिजाज होने और अन्य लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ हंगामा, भाई को भेजे तलाक के मैसेज पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति उसे कुछ समय के लिए केरल स्थित अपने पैतृक घर छोड़ आया था, जहां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 8 अप्रैल 2026 को आरोपी पति उसे टिकट बुक कराकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लेकर आया और वहां उसे छोड़कर भागने की कोशिश की। पीड़िता द्वारा 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इसके बाद पीड़िता अपने मायके आ गई। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अब उसके भाइयों के फोन पर तलाक के मैसेज भेज रहा है और राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सास ससुर पर आरोप तय नहीं महिला थाना नारायणगढ़ की सब-इंस्पेक्टर (SI) पूजा ने जांच के दौरान दोनों पक्षों को आमने-सामने बुलाकर एडीआर सेंटर (ADR Center) नारायणगढ़ में काउंसलिंग भी कराई गई। पुलिस जांच के अनुसार, केरल निवासी ससुर, सास और देवर के खिलाफ सीधे तौर पर प्रताड़ना के ठोस साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि वे हिंदी बोलना नहीं जानते और देवर विदेश में था। पति के खिलाफ केस दर्ज आरोपी पति श्यामराज के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक (SP) अंबाला से अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने के बाद 16 जून को महिला थाना नारायणगढ़ में आरोपी पति के खिलाफ BNS की धारा 85, 115(2), 316(2) और 351(2) के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



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