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अंबाला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जा करने और खेती करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई संपदा अधिकारी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अंबाला शहर के सेक्टर-9 थाना पु
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प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने पुलिस को भेजे पत्र में बताया कि सेक्टर-26, गांव कावला में एक नियमित सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान पता चला कि गांव कावला निवासी दविंद्र सिंह उर्फ शेंकी (पुत्र बलजीत सिंह) ने HSVP की उस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे सेक्टर-26 के विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था। आरोपी इस सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था।
शिकायत के अनुसार, कार्यालय के अधिकारियों द्वारा बार-बार कब्जा हटवाने के बावजूद आरोपी दोबारा जमीन पर फसल बो देता था। गांव के अन्य लोग भी इस संबंध में लगातार शिकायतें कर रहे थे। इससे पहले, प्राधिकरण ने आरोपी द्वारा सरकारी जमीन पर लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया था।
9 जून 2026 को एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर पूरी जमीन को खाली कराया गया था। विभाग ने वहां ‘HSVP Land’ के बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन आरोपी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दोबारा उस सरकारी जमीन पर बाड़ लगा ली।
एसपी कार्यालय की ओर से मिली शिकायत पर सेक्टर-9 थाना पुलिस ने सरकारी आदेशों और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 17 जून को आरोपी दविंद्र सिंह उर्फ शेंकी के खिलाफ BNS की धारा 329(4) (सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।







