पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्पीड़न की शिकायत करने के अगले ही दिन पीएचडी छात्रा का इस्तीफा मंजूर करने पर आईआईटी रोपड़ को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने छात्रा का इस्तीफा रद्द करते हुए उसे दोबारा पीएचडी कार्यक्रम में शामिल करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से साफ है कि छात्रा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया था। उसने लगातार उत्पीड़न और खराब माहौल से परेशान होकर मजबूरी में इस्तीफा दिया था। यह आदेश जस्टिस कुलदीप तिवारी ने फातिमा मकसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। छात्रा ने 22 नवंबर 2025 को स्वीकार किए गए अपने इस्तीफे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जानिए कोर्ट रूम में सुनवाई दौरान क्या-क्या हुआ
Source link
