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हरियाणा में चेयरमैन-वाइस चेयरमैन को अब ग्रुप-ए जैसी सुविधाएं:₹75 हजार सैलरी, गाड़ी और स्टाफ मिलेगा; सदस्यों के वेतन और भत्ते भी तय




हरियाणा सरकार ने गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए पहली बार एक जैसी सर्विस शर्तें तय कर दी हैं। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को हर महीने 75 हजार रुपए तक मानदेय, 50 हजार रुपए तक मकान किराया भत्ता, सरकारी गाड़ी-ड्राइवर और स्टाफ की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, वाइस चेयरमैन को 45 हजार रुपए तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा। सरकार ने टेलीफोन, मोबाइल, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और स्टाफ कार तक के नियम भी तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि अब इन पदों पर बैठे लोगों को ग्रुप-ए अधिकारियों जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। सरकार के इस कदम से अलग-अलग बोर्ड, निगम और समितियों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं और सैलरी को लेकर भ्रम खत्म होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन कितना वेतन, भत्ता और सुविधा पाएगा। सरकार की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी… अब तक एक समान वेतन-भत्ते तय नहीं थे नई पॉलिसी से पहले अलग-अलग बोर्डों और निगमों के गैर-सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फिक्स्ड या एक समान वेतन-भत्ते तय नहीं थे। इनकी नियुक्ति, वेतन और सुविधाएं संबंधित विभागों और समितियों के अपने नियमों के अनुसार अलग-अलग और असंगत थीं, जिसको सरकार ने अब एक समान कर दिया है। उदाहरण के तौर पर… 3 सालों के नियमों को मिलाकर एक फ्रेमवर्क बना मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2017, 2019 और 2021 में जारी अलग-अलग नियमों को मिलाकर अब एक ही फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि तय नियमों से अलग किसी विशेष छूट या अतिरिक्त सुविधा की मांग पर विचार नहीं होगा। यानी अब नियुक्तियों और सुविधाओं में मनमानी की गुंजाइश कम रहेगी। यहां जानिए सरकार की नई पॉलिसी में क्या खास… चेयरमैन को मिलेगा 50 हजार रुपए तक हाउस रेंट: सरकार के नए सेवा शर्त नियमों के अनुसार चेयरमैन, चेयरपर्सन को हर महीने 50,000 रुपए तक हाउस रेंट अलाउंस या वास्तविक किराया, जो भी कम होगा, दिया जाएगा। वहीं, डिप्टी या वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन को 45,000 रुपए प्रतिमाह तक हाउस रेंट अलाउंस देने का प्रावधान किया गया है। MLA होने पर अलग नियम लागू: यदि कोई गैर-सरकारी पदाधिकारी विधायक है और पहले से फ्लैट में रह रहा है, तो उसे अलग से हाउस रेंट नहीं मिलेगा। केवल लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कार्यालय और आवास दोनों जगह टेलीफोन सुविधा मिलेगी। साथ ही ग्रुप-ए अधिकारियों के बराबर मोबाइल फोन सुविधा भी दी जाएगी। ग्रेड-1 अधिकारियों जैसी TA-DA सुविधा: यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता हरियाणा सिविल सेवा (TA) नियम 2016 के तहत ग्रेड-1 अधिकारियों के बराबर मिलेगा। सरकारी दौरे के दौरान एक कैलेंडर महीने में 10 दिन से अधिक दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा से बाहर यात्रा करने पर, यदि स्टाफ कार का उपयोग नहीं हुआ है, तो ग्रेड-1 अधिकारियों की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा। समान मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी: चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को राज्य सरकार के ग्रुप-ए अधिकारियों के समान मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। चेयरमैन को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के बराबर स्टाफ कार और ड्राइवर उपलब्ध कराया जाएगा। ———————
ये खबर भी पढ़ें… हरियाणा सरकार ने 2% DA बढ़ाया:कर्मचारी-पेंशनरों को राहत; महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हुआ, 4 लाख से अधिक को लाभ हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए/डीआर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। (पूरी खबर पढ़ें)



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