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सोनीपत में थार सवार युवकों ने तानी पिस्तौल:युवक को घर से बुलाया; हमलावर को दांत से काटा, हथियार गिरा, नहीं चली गोली




सोनीपत शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाली पुरानी सिटी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक थार गाड़ी में सवार होकर आए दो युवकों ने एक युवक पर पिस्तौल तान दिया। इससे पहले कि वे उसको गोली मारते युवक ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए न सिर्फ हमलावर के हाथ पर दांतों से काट लिया, बल्कि उसके हाथ से लोडिड अवैध पिस्तौल भी छीन ली।
खुद को घिरता देख दोनों आरोपी मौके से अपनी थार गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने युवक की शिकायत पर BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। धानक बस्ती के सूर्या पर मुखी अस्पताल के पास हमला
सोनीपत में बस स्टैंड के पास धानक बस्ती निवासी सूर्या ने पुलिस को बताया कि वह मेहनत-मजदूरी का काम करता है। रविवार (21 जून 2026) दोपहर करीब 11:30 बजे वह अपने घर पर था। उसके एक परिचित शिवा उर्फ पाटा ने आकर बताया कि मुखी अस्पताल के पास एक थार गाड़ी में शास्त्री कॉलोनी निवासी योगेश और उसका दोस्त नितिन उससे मिलने आए हैं। जब सूर्या वहां पहुंचा, तो दोनों आरोपी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। इसी बीच नितिन ने अपनी पैंट के अंदर से एक देसी पिस्तौल निकाली और उस पर तान दी। सूर्या ने घबराने के बजाय बहादुरी दिखाई और आगे बढ़कर पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया तथा नितिन के हाथ पर अपने दांतों से जोर से काट लिया, जिससे लोडिड पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई। इस दौरान सूर्या के दोस्तों को अपनी तरफ आता देख दोनों आरोपी उसे भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए मुरथल अड्डे की तरफ भाग निकले। पुलिस को सौंपा पिस्तौल व कारतूस शाम करीब 6:00 बजे पीड़ित सूर्या अपनी मां पूनम के साथ छीनी हुई पिस्तौल लेकर पुरानी सिटी पुलिस चौकी पहुंचा और एएसआई (ASI) शिवमुनि को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने जब पिस्तौल को खोलकर चेक किया, तो वह लोडिड पाई गई और उसके अंदर से एक 8MM KF का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार और कारतूस का खाका तैयार कर उसे पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बे में डालकर पलंदा तैयार किया और सील कर दिया। पुलिस ने थार सवार दोनों फरार आरोपियों के खिलाफ अपने कब्जे में अवैध हथियार रखने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में कानूनी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 351(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1-B)(a) के तहत सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर रजिस्टर कर लिया है।



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