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चंडीगढ़| पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को झटका देते हुए उनकी पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाल करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा हटाने का निर्णय अचानक या राजनीतिक प्रतिशोध में नहीं लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह कहीं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारण सुरक्षा वापस ली गई। यह फैसला सुरक्षा समीक्षा समिति पहले ही ले चुकी थी। कोर्ट ने केंद्र द्वारा दी गई वाई प्लस श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा चिंताओं का पर्याप्त समाधान हो चुका है।
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सांसद हरभजन की सुरक्षा बहाली की मांग खारिज







