फतेहाबाद में जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने घासवा गांव में एक नाबालिग युवती का विवाह रुकवाया। सूचना मिलने पर अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, जहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान युवती के परिजनों ने उसके नाबालिग होने की पुष्टि की। इसके बाद परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दरअसल लड़की की शादी अलवर राजस्थान का रहने वाले एक लड़के से तय हुई थी। जिसकी आज शादी होनी थी। अभी बारात नहीं आई थी उससे पहले ही टीम ने पहुंचकर इस शादी को रुकवा दिया है। वहीं लड़के की उम्र 28 साल बताई जा रही है। परिजनों को दी चेतावनी अधिकारी ने परिजनों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि युवती के बालिग होने से पहले विवाह का प्रयास किया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 2 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधानों से भी अवगत कराया। अधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने का आग्रह किया।
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फतेहाबाद के घासवा गांव में नाबालिग का विवाह रोका:राजस्थान में तय हुआ था रिश्ता, बारात आने से पहले ही पहुंची टीम
