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पंचकूला एक्सीडेंट में कोर्ट का फैसला:मृतक के परिजनों को ₹31 लाख, घायल को ₹4 लाख मुआवजा, ट्रक में घुस गई थी बोलेरो




हरियाणा के पंचकूला में सड़क हादसे के एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को ₹31.56 लाख और घायल व्यक्ति को ₹4.28 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोनों को याचिका दायर करने की तारीख से राशि मिलने तक 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा। पंचकूला पुलिस के अनुसार हादसा 1-2 मई 2024 की रात हुआ था। मोहान लाल (ड्राइवर), अमोद पासवान और विशाल कुमार देहरादून से चंडीगढ़ लौट रहे थे। जैसे ही वे एनएच-7 पर भंगवाली गांव के पास पहुंचे, सामने चल रहे एक टिपर ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए और गाड़ी को जिगजैग तरीके से चलाया। पीछे से आ रही बोलेरो SUV ट्रक से टकरा गई। हादसे में तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से अमोद पासवान को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 मई को उनकी मौत हो गई। घायल मोहन लाल को गंभीर चोटें आईं और उन्हें स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी ड्राइविंग की क्षमता प्रभावित हुई। 2024 में दायर हुई याचिका पुलिस ने मामले में IPC की धाराओं 279, 304-A, 338 और 427 के तहत केस दर्ज किया था। मृतक के माता-पिता ने जुलाई 2024 में मुआवजे के लिए याचिका दायर की, जबकि घायल मोहन लाल ने भी अलग से दावा पेश किया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और मृतक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ड्राइवर और वाहन मालिक को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। चूंकि वाहन बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी को पहले चरण में मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए गए।



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