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जींद में दो नशा तस्करों को 5-5 साल की कैद:कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना लगाया, 2018 में डोडा पोस्त समेत पकडे़ गए थे




जींद जिले में उचाना थाना क्षेत्र में 2018 में पकड़े गए 8 किलोग्राम डोडापोस्त तस्करी मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की कोर्ट ने दोनों दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 28 मार्च 2018 का है। उस दिन सीआईए स्टाफ जींद की टीम गश्त पर थी। रजबाहा पुल, बुडायन-कापड़ो रोड पर टीम ने बलवान निवासी सिसाय और नीर निवासी सोथा को 8 किलोग्राम डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ थाना उचाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुर्माना अदा न करने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने बलवान और नीर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) सहपठित धारा 29 के तहत दोषी माना। कोर्ट ने उन्हें 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जींद के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दोहराया कि समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।



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