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Panchkula Minor Rape Case | Social Media Friendship; POCSO Act


पंचकूला में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को आरोपी

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पुलिस को दी शिकायत में पंचकूला निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी शहर की एक कोठी में बच्चों की देखभाल का काम करती है। 5 जून को वह निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। देर रात घर लौटने पर किशोरी ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई।

पीड़िता के अनुसार उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से पंचकूला निवासी एक युवक से हुई थी। बातचीत के दौरान युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का वादा किया। आरोप है कि इसी बहाने उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मेडिकल करवा कर बयान करवाए

महिला सेल पंचकूला की इंचार्ज महिला सब-इंस्पेक्टर पूजा और उनकी टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए गए तथा नागरिक अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।

जांच अधिकारी ASI चिरंजी लाल ने पुलिस टीम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 7 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

डीसीपी बोलीं- बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

पंचकूला की सृष्टि गुप्ता ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस संवेदनशील मामले में महिला सेल और स्थानीय पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को बहलाने-फुसलाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की मजबूत पैरवी की जाएगी ताकि आरोपी को अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके।



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