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Narnaul Coaching Centers Shut | Section 163 Imposed for NEET-UG 2026


नारनौल में आगामी 3 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2026) को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल मुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश अनुपमा अंजली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ध

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जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा के दिन जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित न हो और किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो, इसके लिए इस परिधि में संचालित फोटोकॉपी की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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कोचिंग सेंटर भी रहेंगे बंद

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को भी परीक्षा के दिन बंद रखा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र अनिवार्य होगा।

अवेहलना करने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे।



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