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हरियाणा के IDFC बैंक घोटाले में बंद पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुरेंद्र जैन को उनकी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से बड़ी राहत मिली है। पंचकूला की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत देने के बजाय पुलिस सुरक्षा में शादी समारोह में शामिल होने की अन

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पंचकूला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने 15 जून को यह आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को न तो जमानत पर रिहा माना जाएगा और न ही इसे पैरोल अथवा फरलो का लाभ माना जाएगा। वह पूरे समय पुलिस की निगरानी में रहेगा।

भांजी की शादी का दिया हवाला

आवेदन में बताया गया कि सुरेंद्र जैन की भांजी दीपिका का विवाह 3 जुलाई को होना है। शादी से जुड़े कार्यक्रम 2 जुलाई से शुरू होंगे। दिल्ली के गाजीपुर स्थित पार्टी हॉल में 2 जुलाई को ‘मांढा’ की रस्म होगी, जबकि रोहतक में 3 जुलाई को बारात का स्वागत और 4 जुलाई को विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। परिवार की ओर से सभी बुकिंग पहले ही कराई जा चुकी हैं और ये गैर-वापसी योग्य हैं।

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सुरेंद्र जैन अपनी भांजी के इकलौते मामा हैं और पारिवारिक रस्मों के निर्वहन के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है।

कोर्ट में क्या रखीं दलीलें व ऑर्डर:::

  • सीबीआई ने किया विरोध: सीबीआई ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को अनुमति मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है या जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।
  • कोर्ट बोली- पारिवारिक दायित्व निभाने का अधिकार: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भांजी का विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक अवसर है। केवल इस आधार पर कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा लंबित है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा सकते हों।
  • 2 से 4 जुलाई तक पुलिस पहरे में रहेगा बाहर: अदालत ने अंबाला केंद्रीय जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि सुरेंद्र जैन को 2 जुलाई सुबह 6 बजे से 4 जुलाई सुबह 11 बजे तक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शादी समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस दौरान वह केवल तय कार्यक्रम स्थलों पर ही जा सकेंगे।



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