भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। आयोग ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा को जारी पत्र में संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। नए शेड्यूल के अनुसार मत
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आयोग ने बताया कि यह संशोधन 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए लागू होगा। इससे पहले आयोग ने 14 मई 2026 को इस संबंध में कार्यक्रम जारी किया था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर अब संशोधित कार्यक्रम मंजूर किया गया है।
अधिकारियों और राजनीतिक दलों को सूचना देने के निर्देश
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाई जाए। साथ ही उपलब्ध सभी माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आयोग ने राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम की लिखित सूचना देने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के द्वारा जारी किया गया आदेश।
