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पानीपत में किशोरी से रेप के दोषी को सजा:फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद; ₹55 हजार लगाया जुर्माना




पानीपत की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (ASJ पीयूष शर्मा) ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी विशाल को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल के अधिकतम कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जून 2023 में हुई थी वारदात मामला 17 जून 2023 का है। चांदनीबाग थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाला विशाल करीब एक साल से छेड़खानी कर रहा था। घटना के दिन सुबह करीब 9 बजे विशाल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने गांव ऊझा पानीपत ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वापस लौटते समय मामा ने पकड़ा, फिर की मारपीट वारदात को अंजाम देने के बाद जब विशाल लड़की को वापस लेकर आ रहा था, तो लड़की के मामा ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। खुद को फंसता देख आरोपी ने लड़की की मां और परिजनों के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया था। अदालत का सख्त फैसला चांदनीबाग थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO) और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे पीयूष शर्मा की अदालत ने विशाल को दोषी करार दिया।



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