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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों संपत्ति मालिकों को भारी-भरकम ब्याज और पेनल्टी के बोझ से राहत देने के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 75 प्रतिशत ब्याज छूट की योजना का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा फायदा उन करदाताओं को होगा, जिनका सालों से टैक्स बकाया है और जो भारी ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इस छूट का लाभ उठाकर संपत्ति मालिक बहुत कम खर्च में अपना खाता क्लियर कर सकते हैं। हालांकि, इस बड़ी राहत का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त तक का ही समय है। 1 सितंबर से पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी और नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति के तहत ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह योजना टैक्स बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने प्रदेश और शहरवासियों से अपील की कि वे लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कराएं। साल 2010 से 2026 तक के ब्याज पर मिलेगी 75% छूट सरकार के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। इस छूट से लंबे समय से अटके मामलों का तेजी से निपटारा होगा और संपत्ति मालिकों को कानूनी कार्रवाई या भारी जुर्माना भरने से मुक्ति मिलेगी। ULB पोर्टल पर नया कैलकुलेटर चालू, खुद जान सकेंगे टैक्स हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 30 जुलाई 2026 को नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति जारी की है। टैक्सदाताओं की सुविधा के लिए विभाग के आधिकारिक ULB हरियाणा पोर्टल पर नया ‘प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर’ चालू किया गया है। संपत्ति मालिक पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालकर खुद देख सकते हैं कि उन पर कितना टैक्स और कितनी छूट बन रही है।
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