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21,750 Seats Allotted to Kids in Private Schools


चंडीगढ़37 मिनट पहले

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प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन की 9 मई लास्ट डेट है। - Dainik Bhaskar

प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन की 9 मई लास्ट डेट है।

हरियाणा में आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले 21,750 से अधिक बच्चों को हरियाणा के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश आवंटित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र आवेदकों को 10 दिनों के भीतर प्रवेश दें। जानकारी के अनुसार, स्कूलों द्वारा 60,400 से अधिक सीटें उपलब्ध कराई गई थीं, जिनके लिए 31,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

सत्यापन के बाद, हरियाणा के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 21,752 बच्चों को प्रवेश आवंटित किए गए हैं। इनमें से कुल 10,880 सीटें नर्सरी में, 1,280 से अधिक सीटें एलकेजी में, 1,900 से अधिक सीटें यूकेजी में और 7,680 सीटें कक्षा 1 में आवंटित की गई हैं।

9 मई है लास्ट डेट

निदेशालय ने विद्यालयों को आरटीई के माध्यम से आवंटित छात्रों के प्रवेश को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। विद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग श्रेणी के पात्र छात्रों का प्रवेश पूरा करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आरटीई के तहत आवंटित किसी भी पात्र बच्चे को वैध कारणों के बिना प्रवेश से वंचित न किया जाए।एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 9 मई तक पूरी की जानी है।

इन आधारों पर चेक हो रहे हैं डाक्यूमेंट… 1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो विद्यालय स्तरीय समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से तय आधारों पर करें, जिनमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदक हरियाणा का निवासी हो और उसके पास वैध निवास प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा 0-1 किमी या 1-3 किमी के दायरे में आना चाहिए, जैसा कि पड़ोस के मानदंडों के तहत आवंटन में निर्धारित है। 2. एड्रेस को लेकर ये रहेंगे नियम

हाल ही में, निदेशालय ने पड़ोस के मानदंडों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 1 और पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर विद्यालय से 0 से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यालय 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को ‘स्वैच्छिक रूप से’ प्रवेश देता है, तो विभाग नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति करेगा। 3. डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन

निदेशालय के अनुसार, प्रवेश अस्थायी होगा और डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि यदि प्रवेश अस्वीकृत होता है, तो विद्यालय को विभाग के पोर्टल पर इसका स्पष्ट कारण बताना होगा।

सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत या अस्वीकृत सभी प्रवेशों की जानकारी पोर्टल पर दी जाए। 4. ब्लॉक लेवल कमेटी करेगी मॉनिटरिंग सभी अस्वीकृत मामलों का विवरण समीक्षा के लिए ब्लॉक-स्तरीय निगरानी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। समिति लागू नियमों के अनुसार शिकायतों की समीक्षा और समाधान करेगी। यदि किसी शिकायत का समाधान पांच दिनों के भीतर नहीं होता है, तो उसे प्रथम अपीलीय समिति और फिर अंतिम अपीलीय प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

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