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हरियाणा में PGT अंग्रेजी अभ्यर्थियों के पोस्टिंग ऑर्डर:15 दिन में जॉइन करना होगा, 2 साल रहेगी प्रोबेशन, हाईकोर्ट में लंबित है अभी केस




हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की सिफारिश पर पीजीटी अंग्रेजी (HES-2) के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए की गई हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित स्कूल में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा के भीतर जॉइनिंग नहीं करने पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वत: निरस्त माना जाएगा। जॉइनिंग रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ विभाग की ई-मेल पर भेजनी होगी।
नियुक्ति आदेश के अनुसार यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और स्थायी पद उपलब्ध होने पर वरिष्ठता एवं सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पुष्टि की जाएगी। नियुक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की प्रोबेशन पर रखा जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा मिला तो नौकरी जाएगी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल फिटनेस, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को तीन माह के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से सत्यापित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी भी स्तर पर फर्जी प्रमाणपत्र, गलत जानकारी या अमान्य योग्यता सामने आती है तो बिना नोटिस नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी होगी।
आरक्षित वर्ग के प्रमाणपत्रों का भी होगा सत्यापन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन रहेगी। जांच में प्रमाणपत्र गलत पाए जाने पर सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेंगी नियुक्तियां
शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यदि न्यायालय के निर्णय का प्रभाव चयन प्रक्रिया पर पड़ता है तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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