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हरियाणा में JBT को TGT प्रमोशन का मौका:13 अगस्त तक मांगें केस, DEEO को सख्त निर्देश, लापरवाही पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार




हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने JBT/CV से TGT म्यूजिक पद पर पदोन्नति से जुड़े मामलों को लेकर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस अब तक नहीं भेजे गए हैं, उन्हें 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में निदेशालय भेजा जाए। विभाग ने इसे “मोस्ट अर्जेंट” मामला बताते हुए अधिकारियों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार हाल ही में विभिन्न विषयों में JBT/CV से TGT पदों पर पदोन्नति की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र शिक्षकों के केस निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए। विभाग ने उदार रुख अपनाते हुए ऐसे शिक्षकों को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है ताकि वे अपनी वरिष्ठता और पात्रता के अनुसार प्रमोशन का दावा प्रस्तुत कर सकें। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस 13 अगस्त 2026 तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से भेजे जाएं। इसके साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अपडेटेड ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट भी अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। DEEO के लिए तीन सख्त निर्देश लापरवाही पर होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में कोई पात्र शिक्षक प्रमोशन से वंचित रह जाता है या बाद में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DEEO की होगी। भविष्य में किसी भी प्रकार के मुकदमे या प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। 15 लंबित मामलों की रिपोर्ट भी मांगी निदेशालय ने पहले से लंबित 15 प्रमोशन मामलों के लिए भी अद्यतन ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी पात्र शिक्षकों के मामलों की समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया है।



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