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हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट (SGC) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। शुक्रवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य स्तरीय तीन प्रमुख खेल प्रतियोगितियों को फिर से स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए मान्यता प्राप्त प्रतियोगितियों की सूची में शामिल किया गया है। यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार ने 25 मई 2018 की अधिसूचना और 15 नवंबर 2018 के संशोधित नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए कैटेगरी-13 को नया स्वरूप दिया है। यहां देखिए नोटिफिकेशन की कॉपी…
किन प्रतियोगितियों को मिली मान्यता नई अधिसूचना के अनुसार अब निम्नलिखित प्रतियोगितियों के प्रदर्शन के आधार पर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हरियाणा स्टेट गेम्स, आयोजन: हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त) या खेल विभाग हरियाणा। हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप, इसका आयोजन संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त हरियाणा खेल संघ कराएगा। हरियाणा स्टेट महिला खेल महाकुंभ / हरियाणा स्टेट ग्रामीण एवं पंचायत खेल, इसका आयोजन आयोजन खेल विभाग हरियाणा कराएगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगे खेल
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रतियोगितियों में केवल वही खेल शामिल होंगे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक चार्टर, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) अथवा संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय मान्यता देता है।
नौकरी और अन्य लाभों में मिलेगा फायदा
स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का उपयोग हरियाणा सरकार में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों तथा अन्य निर्धारित लाभों के लिए किया जाता है। नए संशोधन से राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
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