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सोनीपत में दो भाइयों पर जानलेवा हमला:लाठी-डंडों और ईंटों से किए वार, गंभीर हालत में रेफर, पुरानी रंजिश में वारदात




सोनीपत जिले में गोहाना क्षेत्र के गांव रुखी में पुरानी रंजिश के चलते दो भाइयों पर हमला किया गया। श्मशान घाट के पास हुए इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पीजीआई खानपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित सुभाष चंद्र ने बताया कि वह अपने भाई कृष्ण के साथ बीते दिन पैतृक गांव रुखी आए थे। आरोपी ने रास्ता रोककर किया गाली-गलौज दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जब वे गांव के श्मशान घाट के सामने पहुंचे, तो आरोपी सत्यवान ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर सत्यवान के साथ नफे सिंह और तारा नामक महिला भी वहां आ गए। लाठी-डंडों तथा ईंटों के किया हमला तीनों आरोपियों ने मिलकर दोनों भाइयों का रास्ता रोका और लाठी-डंडों तथा ईंटों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में सुभाष और कृष्ण को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के दौरान पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकियां भी दी गईं, जिससे गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। पुरानी रंजिश में वारदात पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने पहले भी कई बार उनका रास्ता रोका है और उन्हें अपने ही खेत में जाने से मना करते रहे हैं। पीड़ित कई बार कर चुका था शिकायत सुभाष चंद्र के अनुसार, आरोपी नफे सिंह के पास लाइसेंस वाली पिस्तौल है, जिसका डर दिखाकर वह अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इस रंजिश के संबंध में पहले भी पुलिस चौकी में शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन आरोपियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक, रेफर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई। जांच अधिकारी एएसआई नरेंद्र ने बताया कि घायल अवस्था में दोनों भाइयों को पहले नागरिक अस्पताल (GH) गोहाना ले जाया गया था, जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बीपीएस खानपुर कलां रेफर कर दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के बयान दर्ज किए और डॉक्टरों से ‘फिट फॉर स्टेटमेंट’ की रिपोर्ट हासिल की। शुरुआती जांच और मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) में चोटों की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने 20 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 126(2), 351(3) और 3(5) BNS के तहत थाना बरोदा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गहनता से तफ्तीश जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।



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