सोनीपत में नाबालिग से रेप के मामले में सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुल 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोषी को जेल भेज दिया है। जानें…पूरा मामला सोनीपत के सेक्टर-27 थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल 2025 को एक 14 वर्षीय नाबालिग के लापता होने के मामले में पुलिस ने उसकी मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पड़ोस में रहने वाला भ्यूरा साहनी उर्फ शिव कुमार, मूल निवासी गांव जमुहट, थाना मेहदावल, जिला संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश), नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों ने काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की और उसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी। शिकायत के आधार पर सेक्टर-27 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) और 96 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 भी जोड़ी गई। बाद में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। जानें… किस धारा में कितनी सजा स्पेशल प्रॉसिक्यूटर ने दी जानकारी स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि कुल 55 हजार रुपए के जुर्माने में से 40 हजार रुपए पीड़िता को मानसिक पीड़ा और क्षति के मुआवजे के रूप में दिए जाएं। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, दोषी ने अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 424 के तहत जिला जेल, सोनीपत के अधीक्षक को वारंट जारी कर दोषी की सजा का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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