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लुधियाना में कांग्रेस नेता इंदी पर कार्रवाई तेज:जमानत के कुछ घंटे बाद ही प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार,मुश्किलें बढ़ी,कल करेंगे कोर्ट में पेश




लुधियाना में कांग्रेस नेता इंदरजीत सिंह इंदी की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। सोमवार को स्थानीय अदालत से रंगदारी से जुड़ी धाराओं में अंतरिम जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उन्हें BNS के तहत प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिन में डिवीजन नंबर 8 पुलिस ने 15 अप्रैल को दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5) (एग्रेवेटेड एक्सटॉर्शन) जोड़ दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इंदी को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। मजदूर के बयान पर बढ़ी कार्रवाई
यह नई धाराएं बिहार के दरभंगा निवासी मजदूर रामादिंकर मुखिया के बयान के आधार पर जोड़ी गईं। मुखिया ने बताया कि वह सग्गू चौक के पास ठेकेदार दिवेश सिंगला के साथ सड़क निर्माण कार्य में लगा हुआ था। उसके अनुसार, इंदरजीत सिंह इंदी मौके पर पहुंचे और उसे धमकाया। आरोपी ने ठेकेदार से मुनाफे में हिस्सा दिलाने का दबाव बनाया और इंकार करने पर टांगें तोड़ने की धमकी दी। पुलिस ने की पुष्टि
एडीसीपी (सिटी-3) कंवलप्रीत सिंह ने मीडिया के समक्ष गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी इंदी को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित है। पहले ही मिल चुकी थी अंतरिम जमानत
इंदी के वकील एडवोकेट विजय महेंद्रू ने बताया कि पुलिस ने पहले BNS की धारा 115(2), 351(2), 351(3), 132 और 221 के तहत केस दर्ज किया था। 17 अप्रैल को स्थानीय अदालत ने इंदी को अंतरिम जमानत दे दी थी और जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप
बचाव पक्ष का आरोप है कि उनका मुवक्किल कई बार खुद थाने जाकर जांच में शामिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उसे शामिल नहीं किया। इसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं।



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