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मोगा में अवैध पिस्तौल रखने के मामले में आरोपी बरी:तीन साल पुराने केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा- सबूतों और गवाहों की कमी




मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अवैध पिस्तौल रखने के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। थाना सिटी साउथ पुलिस ने करीब तीन साल पहले इस व्यक्ति को नामजद किया था। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की कमी के चलते यह फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से उनके वकील अमित मित्तल ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिटी साउथ पुलिस ने 28 अक्टूबर 2023 को गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। तलाशी लेने पर हथियार बरामद पुलिस ने गिल रोड, कोटकपूरा बाईपास के पास एक कॉलोनी के बाहर संदिग्ध हालत में खड़े एक युवक को काबू किया था। तलाशी लेने पर युवक के पास से बिना लाइसेंस वाला .32 बोर का पिस्तौल बरामद हुआ। युवक की पहचान मोगा के प्रीत नगर निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र बलवीर सिंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसी दिन, 28 अक्टूबर 2023 को, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान, अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों पर विचार किया। अंततः, सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया गया।



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