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मानेसर नगर निगम की टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई:पीवीआर सिनेमा और दुकान सील; अधिकारी बोले-ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं




गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने सेक्टर-80 स्थित ऐलान मारकाडो मॉल में संचालित पीवीआर सिनेमा और आइरिस ब्रॉडवे मॉल की एक कमर्शियल दुकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर की गई। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समय में कर राशि जमा न होने के बाद निगम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की। बता दें कि पीवीआर सिनेमा 4.17 लाख रुपए और कमर्शियल दुकान पर 6.75 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई लोकेश यादव ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ किया गया है। संयुक्त आयुक्त ने चेतावनी दी कि निगम लगातार टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजकर बकाया कर जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके बावजूद यदि कोई संपत्ति धारक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं करता है, तो नियमानुसार उसकी संपत्ति को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली और कर प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।



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