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बाल विवाह करवाने पर लड़के की मां-लड़की के माता-पिता गिरफ्तार:दूल्हा 17 साल 6 महीने का निकला; प्रोटेक्शन ऑफिसर ने करवाया केस




फतेहाबाद सदर थाना पुलिस ने नाबालिग दूल्हे की शादी का आयोजन करने पर उसकी मां और लड़की के माता-पिता पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शादी एक महीने पहले 29 अप्रैल को रखी गई थी। उस समय बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी थी। अब पुलिस ने लड़के की मां समेत तीनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों में जिला मुख्यालय के साथ लगते एक गांव निवासी लड़के की मां परमजीत कौर, फतेहाबाद निवासी बलदेव सिंह और उनकी पत्नी कैलाश देवी शामिल हैं। फतेहाबाद सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि परमजीत कौर अपने 17 वर्षीय नाबालिग बेटे की शादी आजाद नगर निवासी बलदेव सिंह की बेटी के साथ करवा रही है। 14 अक्टूबर 2008 मिली दूल्हे की जन्मतिथि एसएचओ ने बताया कि इस सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा पुलिस टीम के साथ बीघड़ रोड स्थित ढाणी में रेड की गई, जहां शादी की रस्में चल रही थीं। स्कूल रिकॉर्ड की जांच में दूल्हे की जन्मतिथि 14 अक्टूबर 2008 पाई गई, जिसके अनुसार उसकी उम्र मात्र 17 साल 6 महीने (नाबालिग) थी। मौके पर प्रशासनिक टीम ने इस बाल विवाह के आयोजन को रुकवा दिया था। बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा शादी कार्ड, फोटोग्राफ और स्कूल प्रमाण पत्रों सहित विस्तृत शिकायत रिपोर्ट एसपी को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना फतेहाबाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 व 11 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस जमानत पर किया गया रिहा एसएचओ प्रहलाद सिंह ने बताया कि जांच करते हुए पुलिस टीम ने बाल विवाह का आयोजन करने और इसमें शामिल रहने के जुर्म में लड़के की माता परमजीत कौर तथा लड़की के माता-पिता बलदेव सिंह व कैलाश देवी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, पूछताछ पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया।



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