फतेहाबाद जिले में 9 मई को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशों के तहत लगने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का समाधान करवाया जाएगा। यह लोक अदालत जिला मुख्यालय के न्यायिक परिसर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर रतिया और टोहाना के न्यायिक परिसरों में भी आयोजित होगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गायत्री ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी। विशेष रूप से एनआई एक्ट की धारा 138, मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी), ट्रांसपोर्ट और अन्य सिविल व आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा एक ही दिन में हो सके। वैवाहिक से लेकर बिल विवाद तक के मामले शामिल डॉ.गायत्री के अनुसार, लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, श्रम मामले, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, मनरेगा, बिजली-पानी बिल, वन अधिनियम और आपदा मुआवजा से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों का समाधान सरल तरीके से करवाएं। जानिए… लोक अदालत में मामला रखने के क्या हैं फायदे
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