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फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर से लूटपाट के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा 10-10 साल की सजा सुनाई है। 5 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने सभी पर अलग-अलग 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। सभी दोषियों की पहचान विनोद उर्फ बिन्नी, साहुल और नरेश उर्फ कालू, निवासी गांव जसाना, के रूप में हुई है। यह मामला 6 मार्च 2021 का है। गांव भतौला निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमर सिंह रात करीब साढ़े 9 बजे सेक्टर-37 स्थित अपने कार्यालय से स्कॉर्पियो में सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में अमोलिक चौक के पास स्थित एक स्कूल के निकट उन्होंने वाहन रोका। इसी दौरान ऑटो में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ी को रोक लूटपाट की गई आरोपियों ने पहले वाहन की चाबी छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने अमर सिंह के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद स्कॉर्पियो में रखा उनका ट्रैवल बैग लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। 3 आरोपियों किया था अरेस्ट घटना के अगले दिन पीड़ित की शिकायत पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। 5 साल तक चली सुनवाई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिन्हें कोर्ट ने विश्वसनीय माना। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड में 3 को 10-10 साल की सजा:25-25 हजार का जुर्माना; फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार पर किया था जानलेवा हमला







