सोनीपत के बहालगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज परियोजना के दौरान खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने गहरे गड्ढे की खुदाई तो कर दी, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए न तो बैरिकेडिंग कराई और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया। बारिश के कारण गड्ढे में पानी से भर गया। 7 जुलाई की शाम एक व्यक्ति उसमें गिरकर डूब गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। इस मामले में बहालगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए खोदा गया था गहरा गड्ढा ग्राम पंचायत बहालगढ़ के सरपंच राजेश स्वामी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ग्रामीणों की मांग पर NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बहालगढ़ से राठधाना की ओर सड़क पार करने के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के लिए करीब 20 से 25 फुट लंबा, 12 से 13 फुट चौड़ा और 10 से 12 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। न बैरिकेडिंग, न चेतावनी बोर्ड शिकायत के अनुसार, निर्माण स्थल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। गहरे गड्ढे के चारों ओर न तो बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए कोई साइन बोर्ड लगाया गया। लगातार बारिश के कारण गड्ढा पानी से भर गया, जिससे वह आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन गया। पानी से भरे गड्ढे में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव 7 जुलाई 2026 की शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव इसी पानी से भरे गड्ढे में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया। सरपंच की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए बहालगढ़ के सरपंच राजेश स्वामी ने थाना बहालगढ़ में लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर की लापरवाही के कारण सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर पर दर्ज किया केस शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना बहालगढ़ पुलिस ने 9 जुलाई 2026 को एफआईआर नंबर 209 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल के फोटो और वीडियो भी साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में लिए हैं। जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी पुलिस का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। यदि जांच में लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
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