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नारनौल में 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा:फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 80-80 हजार जुर्माना भी लगाया; शहीद की बुजुर्ग पत्नी पर किया था हमला




नारनौल के नांगल चौधरी थाना के दोस्तपुर गांव में शहीद खुशीराम की बुजुर्ग पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नितिन राज की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे नामजद आरोपियों सहित चार-पांच युवक दीवार फांदकर शहीद खुशीराम के घर में घुस गए थे। आरोपियों ने घर में मौजूद पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और हथियार लहराकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। इन दोषियों को हुई सजा मामले में आरोपी रोहित कुमार, विशाल कुमार, सुरेंद्र सिंह और राहुल कुमार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। इनमें से रोहित कुमार वर्तमान में एक अन्य हत्या के मामले में जेल में बंद है। ग्रामीणों में था रोष, पंचायत भी हुई थी पीड़ित पक्ष के वकील विपिन यादव बड़कोदा ने बताया कि घटना से पहले 7 अप्रैल 2025 को संभावित खतरे को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। वारदात के बाद ग्रामीणों में भारी रोष था। इस मामले में 14 अप्रैल को आयोजित महापंचायत के बाद एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 15 महीनों में आया फैसला वकील ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मात्र 15 महीनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। फैसले पर पीड़िता ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।



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