हिसार जिला कोर्ट ने नाबालिग किशोर से कुकर्म के मामले में आरोपी पड़ोसी युवक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 41 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रवीन सिंह लदोइया ने बताया कि यह मामला अप्रैल 2025 में हिसार के एचटीएम थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी कमल ने एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 9 अप्रैल 2025 को नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। बच्चे ने परिजनों को दी जानकारी रेप के बाद आरोपी ने बच्चे के सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को मामले की जानकारी मिली। बाद में मेडिकल जांच और चिकित्सकीय राय में यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने पर जोर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष मेडिकल साक्ष्य, पीड़ित के बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाण पेश किए। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी कमल को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 1.41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में समाज में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त संदेश देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद:हिसार कोर्ट ने सुनाया फैसला; 1.41 लाख रुपए का जुर्माना
