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जींद में दुष्कर्म केस में 10 साल की कैद:युवक ने नाबालिग लड़की से किया रेप; कोर्ट ने 60 हजार रुपए जुर्माना भी किया




जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जींद पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। अप्रैल 2025 में जुलाना थाने में लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुदृढ़ जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। 27 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने आरोपी प्रिक्षित उर्फ प्रिंस निवासी देवरड को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। जुलाना थाने में शिकायत दी पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 में जुलाना थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पड़ोसी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। जींद पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य और DDA योगेन्द्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर, माननीय अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), जींद सिफा की अदालत ने आज आरोपी प्रिक्षित उर्फ प्रिंस निवासी देवरड को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 142 BNS के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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