चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस के क्लर्क राजकमल के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब मामले का ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। मामला करीब दो साल पुराना है। विकास नगर, मौलीजागरां निवासी देशराज सनावर ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि सेक्टर-46 मार्केट में उनके पिता के नाम पर एक बूथ है। कई वर्षों तक किराया जमा नहीं होने से उस पर लाखों रुपए बकाया हो गए थे। 12.50 लाख का बकाया बताकर मांगी रिश्वत शिकायत के अनुसार, जब देशराज बकाया किराया जमा कराने के लिए एस्टेट ऑफिस पहुंचे तो क्लर्क राजकमल ने करीब 12.50 लाख रुपए बकाया बताया। साथ ही कहा कि वह इस राशि को 5 से 7 लाख रुपए में सेटल करा सकता है। इसके बदले आरोपी ने 1.40 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। देशराज ने रिश्वत देने के बजाय सीबीआई से शिकायत कर दी। 20 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। आरोपी जैसे ही 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, सीबीआई टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अब अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करेगा।
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