गुरुग्राम में चक्करपुर गांव में रहने वाली एक मेड द्वारा सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो अपलोड करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सेक्टर-20 थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। महिला की जमानत याचिका पर आठ जून को सुनवाई होगी।
चक्करपुर निवासी दिनेश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके छोटे भाई उज्जवल के व्हाट्सऐप नंबर पर एक वीडियो मिला। यह वीडियो बंगाली भाषा में था, जिसे पूरी तरह समझने के लिए उन्होंने अपने एक बंगाली किरायेदार से इसका हिंदी अनुवाद करवाया। अनुवाद के बाद पता चला कि वीडियो में एक महिला पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी का नाम लेते हुए प्रतिबंधित पशु का मांस खाने को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कह रही है। गोमांस बनाने का दावा किया वीडियो में महिला कह रही थी आज मैंने प्रतिबंधित पशु का मास बनाया है, तू भी खा ले। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी बंगाल मूल की महिला चक्करपुर में रहती है आरोपी महिला की पहचान 33 वर्षीय ज्योत्सना बीबी निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। महिला फिलहाल गुरुग्राम के चंद्रलोक चक्करपुर में किराये पर रह रही थी। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ज्योत्सना बीबी ने बिना किसी दबाव या लालच के अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया
महिला की निशानदेही पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और उसकी शारीरिक तलाशी के दौरान वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसे पुलिस ने सील कर अपने कब्जे में ले लिया है।आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भोंडसी भेज दिया गया। आठ जून को होगी सुनवाई
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुंदर सिंह ने बताया कि आरोपी महिला ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई। कोर्ट में महिला की जमानत याचिका पर आठ जून को सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। पुलिस ने जवाब में कहा कि आरोपी महिला को जमानत नहीं दी जाए।
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