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आईडीएफसी बैंक घोटाला:ट्राईसिटी और दिल्ली में 200 करोड़ की संपत्तियां कुर्क



चंडीगढ़ | आईडीएफसी से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने ट्राईसिटी व दिल्ली में 200.83 करोड़ की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ईडी के अनुसार जांच में जुटाए दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन व संपत्तियों के रिकॉर्ड के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है। एजेंसी का आरोप है कि कथित धोखाधड़ी से अर्जित धन को विभिन्न कंपनियों, अचल संपत्तियों व बैंक खातों के जरिए निवेश कर वैध दिखाने का प्रयास किया गया। आगे: गबन के पैसों से खरीदी गईं संपत्तियां, ईडी को करना होगा साबित चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही जांच का फोकस अब ट्रायल पर शिफ्ट हो गया है। ईडी को अब अदालत में यह साबित करना होगा कि कुर्क की गई ₹200.83 करोड़ की संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियां 180 दिनों तक ईडी के नियंत्रण में रहेंगी। इस दौरान एजेंसी अदालत के समक्ष इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।



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