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Sirsa Nursery License Mandated | Vegetable Fruit Plants Rules List


जिला उद्यान अधिकारी डॉ. दीन मोहम्मद मीडिया को जानकारी देते हुए

सिरसा जिले में अब नर्सरियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी नर्सरी संचालक किसी भी तरह के पौधे खुले में बेच नहीं सकेंगे और न ही मनमाने रेट तय कर सकेंगे। चाहे वह सब्जी या फ्रुट किसी तरह के पौधे हो। इससे नर्सरी संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सभी नर्सरी क

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इसे लेकर जिला उद्यान विभाग (DHO) की ओर से 50 नर्सरी की लिस्ट तैयार की गई है। अब इन नर्सरियों को नोटिस जारी किया जाएगा और लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग की टीम नर्सरी का दौरा करेगी और पॉलिसी के तहत व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा। तय शर्तों को पूरा करने वालों को अनुमति दी जाएगी।

विभाग के अनुसार, कुछ लोग नर्सरी से पौधे ले जाते हैं या किसी दूसरे से ले लेते हैं। वे सही नहीं होते तो लोगों के साथ धोखा हो जाता है। इसकी शिकायत विभाग या मंत्री के पास जाती थी तो कोई कार्रवाई नहीं कर हो पाती थी। इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी और इसके बिना एक्शन नहीं लिया जाता था। अब इनको कानून के दायरे में ले आए हैं तो कार्रवाई आसान होगा। हाल ही में सरकार ने विधानसभा में कानून पारित किया था। इसी 8 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

सिरसा स्थित नर्सरी में रखे पौधे

हर पौधे की पहचान होगी, रेट तय होगा

विभाग के अनुसार, लाइसेंस जारी करने के बाद नर्सरी में बिकने वाले हर पौधे की पहचान के लिए कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। हर पौधे का रेट भी तय किया जाएगा। शिकायत पर विभाग संज्ञान लेगा। जांच में दोषी पाए जाने के बाद 10 हजार रुपए जुर्माना से लेकर एक साल तक सजा का भी प्रावधान है।

नर्सरी में रखे पौधे

इस तरह की आ रही शिकायतें

किसी नर्सरी में पौधे के रेट एक नहीं है। किसी को 100 से 200 रुपए तो किसी को इससे रेट में पौधे बेच देते हैं।

किसी पौधे के बड़ा होने पर फल नहीं आना।

किसी नर्सरी से पौधा लेने के बाद ग्रोथ न करना या तना सूख जाना।

डीएचओ बोले, पॉलिसी लागू हो गई है

जिला उद्यान अधिकारी सिरसा से डॉ. दीन मोहम्मद के अनुसार, सरकार की ओर से नर्सरी को लेकर पॉलिसी लागू हो गई है। जिले में करीब 50 नर्सरी का रिकॉर्ड जुटाया गया है, बाकी का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हमारी टीम नर्सरी का दौरा करेगी और तय मापदंडों को पूरा करने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा।



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