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Punjab-Haryana HC Grants Bail to Rape Accused


पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत दे दी। फोटो एआई जनरेटेड है।

हरियाणा की युवती से रेप के आरोपी युवक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। पानीपत के रहने वाले युवक को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें पीड़िता की उम्र 25 साल है। वह एक साल लिवइन में रहे। ऐसे में उनके बीच संबंध आपसी सहम

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यह मामला 3 साल पुराना है। जब युवती ने युवक के शादी करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके साथ पटियाला आकर लिवइन में रहने लगी। हालांकि, बाद में युवती ने आरोप लगाया कि होटलों में ले जाकर शराब पीकर उसका रेप करता रहा। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की। उसने मना किया और एक बेटी को जन्म दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसकी पूरी कहानी सामने आई है।

6 पॉइंट में जानिए, युवती ने शिकायत में क्या बताया

1. शादी के लिए प्रपोज किया, लिव इन में रहे युवती ने बताया कि मैं कैथल की रहने वाली हूं। घर पर मैं और मेरी मां रहती है। पिता की 8 साल पहले मौत हो गई थी। 1 अगस्त 2023 को उसकी कैथल में ही आरोपी अमित कुमार से मुलाकात हुई, वह पानीपत का रहने वाला है और यहां पर अपने जानकारी के पास आया था। आरोपी ने इस दौरान उसे शादी के लिए प्रपोज किया। वह उसकी बातों में आ गई। इसके बाद वह उसके विश्वास में आ गई। फिर वह उसके साथ पटियाला में एक साथ लिव-इन में रहने लगी। आरोपी ने शुरू में उसे कहा कि एक साल के बाद शादी कर लेंगे। लेकिन वह लगातार मेरा रेप करता रहा।

2. फिर होटलों में रखकर रेप किया युवती ने बताया- जब एक साल इकट्‌ठे रहते बीत गया तो मैंने एक दिन उसे कहा कि अब शादी कर लो। इस पर उसने कहा कि अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूं। जुलाई 2024 में हम शादी कर लेंगे। जब जुलाई में शादी करने के लिए कहा तो वह मारपीट करने लगा। मुझे कमरे में बंद कर शुरू कर दिया। जबरदस्ती मेरे साथ रेप करता था। मुझे धमकियां देता था कि तेरी मां को जान से मरवा दूंगा। किसी से मिलने नहीं देता था और न ही फोन करने देता था। मुझे संगरूर और पटियाला के होटलों में बंधक बनाकर शराब पीकर शाम को मेरे साथ रेप करता था।

3. प्रेग्नेंट हुई तो एबॉर्शन करवाने करवाने ले गया युवती ने बताया- 19 जुलाई 2024 को जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, तो उसने कहा कि इसका गर्भपात करवा लो, नहीं तो उसे जान से मार देगा। 3 महीने के बाद वह मुझे कैथल में हनुमान वाटिका के पास एक प्राइवेट अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी मुझे पानीपत के एक अस्पताल में ले गया। वहां भी गर्भपात करने से मना कर दिया गया। इसके बाद मैंने कहा कि मुझसे शादी कर लो, मेरी इज्जत बनी रहेगी। उसके बाद मैंने गर्भपात करवाने से साफ मना कर दिया।

4. पटियाला में बेटी को जन्म दिया युवती ने बताया- 18 मार्च 2025 को संत क्लीनिक मैटरनिटी होम, पटियाला में मेरे लड़की पैदा हुई। इसके बाद वह मेरे साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद आरोपी ने लड़की को पांच लाख रुपए में बेचने की बात कही। जून 2025 में मैं किसी तरह अपने मायके पहुंची। इस दौरान आरोपी वहां पहुंच गया। बंदूक दिखाकर कहा कि यह बात किसी को न बताना। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेलने की कोशिश कर रहा था।

5. फिर रेप का केस दर्ज हुआ युवती ने कहा- इस मामले में उसने कैथल (हरियाणा) में शिकायत दी। जिसके बाद इस मामले में 13 नवंबर 2025 को पुलिस स्टेशन शाहपुरकंडी, जिला पठानकोट में FIR दर्ज की गई। आरोपी पर बीएनएस की धारा 65(1) (शादी का झांसा देकर या बिना सहमति के बार-बार दुष्कर्म), धारा 115 (बंधक बनाकर रखने और मारपीट) और धारा 351(2) (पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी) के तहत केस दर्ज हुआ।

6. जमानत कैसिल हुई जेल जाना पड़ा इसके बाद आरोपी ने पहले पठानकोट की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। याचिका 28 नवंबर 2025 को दाखिल हुई और अदालत ने 15 दिसंबर 2025 को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, जांच पर असर पड़ने की आशंका है। कोर्ट को यह भी लगा कि अगर अग्रिम जमानत दे दी गई तो आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। पुलिस को आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह चार महीने से जेल में था।

हाईकोर्ट ने कहा- लड़की बालिग, संबंध सहमति से लग रहे

इसके बाद आरोपी युवक जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने माना कि आरोपी 4 महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसे और अधिक समय तक जेल में रखने से कोई विशेष कानूनी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि 25 वर्षीय युवती और आरोपी के बीच संबंध प्रथम दृष्टया सहमति से प्रतीत होते हैं। दोनों करीब एक साल तक साथ रहे थे और पीड़िता एक बालिग है। इसके बाद उसकी जमानत मंजूर कर ली गई।

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