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LADC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त:कहा- कोर्ट ऐसे दबाव के आगे नहीं झुकेगी, अदालतें बंद नहीं करा सकते; स्ट्राइक से न्याय व्यवस्था ठप




पंजाब में विधिक सहायता बचाव वकील (LADC) योजना के विरोध में जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि यदि योजना को लेकर कोई उचित शिकायत है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अदालतों का कामकाज ठप कर अपनी मांगें मनवाने का तरीका किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 27 दिनों से पंजाब की जिला अदालतों का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके कारण आम लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ वकील अदालतों का काम रोककर न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अदालत ऐसे किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। हड़ताल से न्याय व्यवस्था ठप: याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरविंद सेठ ने हाईकोर्ट को बताया कि वकीलों के काम से विरत रहने के कारण पंजाब के जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य लगभग ठप हो गया है। इससे मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एलएडीसी योजना के लागू होने में कोई वास्तविक समस्या है तो उसका समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, अदालतों का कामकाज बंद कराकर अपनी मांगें मनवाना उचित तरीका नहीं है। 4 प्वाइंट्स में पढ़ें क्या है एलडीसी योजना:- बार एसोसिएशनों का विरोध पंजाब के कई बार संघों का कहना है कि एलएडीसी योजना लागू होने के बाद पैनल वकील प्रणाली के तहत काम करने वाले अधिवक्ताओं के रोजगार और अवसर प्रभावित हुए हैं। इसके विरोध में कई बार संघों ने प्रस्ताव पारित कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते पिछले 27 दिनों से जिला अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।



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