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CBI ने रिश्वतखोरी मामले की स्वतंत्र जांच की सिफारिश की:विजिलेंस की कार्यप्रणाली से नाखुश; DGP के रीडर समेत 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश




पंजाब विजिलेंस मुख्यालय से जुड़े 13 लाख रुपए के कथित रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने इस मामले में डीजीपी के तत्कालीन रीडर ओपी राणा, 2 बिचौलियों सहित 5 आरोपियों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि विजिलेंस ब्यूरो के भीतर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच कराए जाने की आवश्यकता है। सीबीआई के अनुसार, रिश्वत मामले की जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो केवल इस मामले तक सीमित नहीं हैं। एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों में कथित प्रभाव, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ फर्जी शिकायतों के इस्तेमाल, गोपनीय दस्तावेजों तक अनधिकृत लोगों की पहुंच, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और निजी व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसे मामलों का उल्लेख किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि इन सभी पहलुओं की अलग से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि जांच के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी अलग से जांच आवश्यक है। एजेंसी ने विजिलेंस ब्यूरो के विजिटर रजिस्टर के रखरखाव और कार्यालय में प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सीबीआई का कहना है कि ये मुद्दे सीधे रिश्वत मामले का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इनकी गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच जरूरी है। चार्जशीट के अनुसार मलोट में तैनात स्टेट टैक्स ऑफिसर अमित कुमार को यह कहकर डराया गया कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत विजिलेंस के पास आई है और कार्रवाई शुरू होने वाली है। जांच में यह शिकायत फर्जी बताई गई। आरोप है कि इसी शिकायत को दबाने के बदले ओपी राणा और बिचौलियों ने 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। ‘बड़े साहब’ के लिए 13 लाख, अपने लिए मोबाइल की मांग सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, मलोट में तैनात स्टेट टैक्स ऑफिसर अमित कुमार को यह कहकर डराया गया कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जा सकता है। आरोप है कि डीजीपी के तत्कालीन रीडर ओपी राणा और बिचौलियों ने दावा किया कि शिकायत को दबाने और कार्रवाई रुकवाने के लिए 20 लाख रुपये देने होंगे। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने अमित कुमार को बताया कि रिश्वत की रकम में से 13 लाख रुपये “बड़े साहब” तक पहुंचाए जाएंगे, जबकि शेष राशि अन्य लोगों में बांटी जाएगी। इसके अलावा ओपी राणा ने अपने लिए करीब 1.86 लाख रुपये कीमत का प्रीमियम मोबाइल फोन भी मांगा। आरोप है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो फर्जी शिकायत के आधार पर विजिलेंस की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सीबीआई के मुताबिक, लगातार दबाव, धमकियों और रिश्वत की मांग से परेशान होकर अमित कुमार ने पूरे मामले की शिकायत सीबीआई से की। शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने आरोपों का सत्यापन किया और फिर चंडीगढ़ के सेक्टर-35 स्थित जेडब्ल्यू मैरियट होटल के पास ट्रैप बिछाया। ट्रैप के दौरान दोनों बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ओपी राणा मौके से फरार हो गया था। बाद में उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। जेडब्ल्यू मैरियट के पास बिछाया ट्रैप सीबीआई के अनुसार, स्टेट टैक्स ऑफिसर अमित कुमार की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने पहले पूरे मामले का सत्यापन किया। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया। इसके तहत चंडीगढ़ के सेक्टर-35 स्थित जेडब्ल्यू मैरियट होटल के आसपास निगरानी बढ़ाई गई और रिश्वत लेने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी गई। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कथित बिचौलियों विकास गोयल और राघव गोयल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, डीजीपी के तत्कालीन रीडर ओपी राणा को ऑपरेशन की भनक लग गई और वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद सीबीआई ने उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन वह तत्काल गिरफ्त में नहीं आया। ओपी राणा ने विशेष सीबीआई अदालत में किया था सरेंडर कुछ दिनों बाद ओपी राणा ने विशेष सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत से उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया और सीबीआई ने उससे पूछताछ की। जांच के दौरान एजेंसी ने दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और अन्य सबूत जुटाए। अब मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई अदालत में होगी। अदालत पहले आरोप तय करेगी, इसके बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी।



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