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मानेसर में अवैध RMC प्लांट संचालकों को अल्टीमेटम:संयुक्त आयुक्त बोले- एक सप्ताह में बंद करें, वरना निगम करेगा ध्वस्त, खर्च भी वसूला जाएगा




गुरुग्राम जिले में मानेसर नगर निगम ने अपने क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को आरएमसी प्लांट संचालकों के साथ हुई बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अवैध प्लांट संचालक एक सप्ताह के भीतर स्वयं अपने प्लांट बंद कर दें। संयुक्त आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि प्लांट बंद नहीं किए जाते हैं, तो निगम की टीम इन सभी प्लांटों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। प्लांटों को तोड़ने में आने वाला खर्च भी संबंधित संचालकों से वसूल किया जाएगा। बिना अनुमति के चल रहे आरएमएम प्लांट बैठक में संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में आरएमसी प्लांट बिना अनुमति के चल रहे हैं। इनमें से अधिकतर प्लांट संचालकों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी संचालन की जरूरी अनुमति नहीं है। नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे ऐसे प्लांटों के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुनीत कुमार ने यह भी बताया कि नगर निगम की टीम पहले ही कई अवैध प्लांटों को सील कर चुकी है। इसके बावजूद निगम को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ संचालक सील तोड़कर रात के समय प्लांटों में काम कर रहे हैं। सील खोलकर दुबारा संचालन पर होगी FIR उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सील किए गए प्लांट को खोलकर दोबारा संचालन करने वाले संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरएमसी प्लांट संचालकों से कहा कि यदि किसी प्लांट के पास संचालन से संबंधित वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेज हैं, तो वे उन्हें संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रदूषण अधिनियम के तहत भी होगी कार्रवाई बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइंटिस्ट एवं एसडीओ डॉ. निशा भी मौजूद रहीं। संयुक्त आयुक्त ने उन्हें निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरएमसी प्लांट के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निगम के एसडीओ विकास शर्मा, जेई जयवीर यादव और जेई देवेंद्र को आदेश देते हुए कहा कि यदि बिना अनुमति प्लांट संचालित मिले तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें।



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