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रिश्वत मामले में दोषी पूर्व DSP गेरा जा सकेंगी विदेश:हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति, कोर्ट ने विदेश यात्रा को बताया मौलिक अधिकार




पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विदेश यात्रा करना व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानवाधिकार है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने रिश्वत मामले में दोषी ठहराई गई पूर्व डीएसपी राका गेरा को विदेश जाने की अनुमति दे दी। मामले की सुनवाई जस्टिस अमन चौधरी ने की। पूर्व डीएसपी ने अदालत में आवेदन देकर एक महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि वह 10 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक स्पेन, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य जाना चाहती हैं। पहले भी विदेश जाकर समय पर लौटीं है राका गेरा अदालत को बताया गया कि ट्रायल के दौरान भी उन्हें दो बार विदेश जाने की अनुमति मिली थी और दोनों बार वह तय समय पर वापस लौटी थीं। इस बार भी उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और अपनी चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी कोर्ट में दी। CBI ने उनकी विदेश यात्रा का विरोध किया, लेकिन साथ ही कहा कि अगर अनुमति दी जाती है तो सख्त शर्तें लगाई जाएं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी। बिना ठोस कारण के नहीं रोका जा सकता हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा व्यक्ति की आजादी का हिस्सा है और यह एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। कोर्ट ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह अधिकार व्यक्ति के निजी जीवन, परिवार और अनुभवों से भी जुड़ा होता है, इसलिए इसे बिना ठोस कारण के नहीं रोका जा सकता। इन शर्तों के साथ मिली अनुमति अदालत ने पूर्व डीएसपी को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। उन्हें 30 लाख रुपये की श्योरिटी और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी, जो समय पर वापस न आने पर जब्त हो सकती है।यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे टिकट, वीजा और शेड्यूल कोर्ट में जमा करना होगा और वे सिर्फ तय देश स्पेन, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य में ही जा सकेंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वापसी के तीन दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों के सामने पेश होना होगा और इसके बाद पासपोर्ट जमा कराना होगा। इस फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि सजा के बाद भी व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकार बने रहते हैं, जिन्हें नियमों और शर्तों के साथ लागू किया जा सकता है।



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