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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कथित आपत्तिजनक और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में तेलंगाना निवासी हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। मामले की सुनवाई 26 जून से शुरू होगी। चंडीगढ़ पुलिस ने हसन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में चालान दाखिल किया है। हसन को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका जिला अदालत 2 बार खारिज कर चुकी है। मामले में दिल्ली निवासी लेखिका मधु किश्वर समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि हसन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। पूर्व पार्षद की शिकायत पर दर्ज मामला 19 अप्रैल को भाजपा के पूर्व पार्षद एवं अधिवक्ता सतिंदर सिंह ने शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वीडियो की सच्चाई जानने के लिए किया पोस्ट हसन सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया था कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। उसका दावा है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर एआई टूल “ग्रोक” से केवल यह पूछा था कि वीडियो असली है या नहीं। इसी पोस्ट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई।
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PM मोदी पर विवादित पोस्ट मामले में चालान पेश:चंडीगढ़ कोर्ट 2 बार खारिज कर चुका याचिका; 26 जून से शुरू होगी सुनवाई







