हिसार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की शनिवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने 15 वर्षों से लंबित गंगवा स्थित दि हिसार स्कॉलर सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी के कथित भ्रष्टाचार मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार (एआर) और डिप्टी रजिस्ट्रार (डीआर) को 10 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी छिपाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें से 10 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि पांच मामलों को विस्तृत जांच के लिए लंबित रखा गया। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कष्ट निवारण समिति की बैठकों को हल्के में न लें और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। स्कॉलर सोसाइटी मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्लॉट और शेयर ट्रांसफर के नाम पर बिना रसीद 20 से 50 हजार रुपए तक अवैध वसूली की गई। वर्ष 2018 से 2022 के ऑडिट में करीब 49 लाख रुपए के गबन, रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं करने, ऑडिट फीस जमा न कराने तथा वर्ष 2004 में फर्जी प्रस्ताव के आधार पर प्लॉट रद्द कर अन्य लोगों को बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। मंत्री ने सोसाइटी की स्थापना से अब तक सदस्यता, प्लॉट आवंटन और हस्तांतरण की पूरी जांच कराने के निर्देश दिए। जलघरों में लगे फिल्टरों की रिपोर्ट भी मांगी गांव मोहब्बतपुर के वाटर वर्क्स में वर्षों से फिल्टर बंद होने और बिना फिल्टर पानी की आपूर्ति की शिकायत पर मंत्री ने जिले के सभी जलघरों में लगे फिल्टरों की स्थिति की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने तथा खराब फिल्टर तत्काल चालू कराने के आदेश दिए। बैठक में मिलगेट निवासी रेखा की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाने संबंधी शिकायत पर अधिकारियों ने बताया कि मामला मुख्यालय स्तर पर लंबित है और जल्द समाधान होगा। ग्लोबल स्पेस निवासी अविनाश भाटिया की प्लॉट रजिस्ट्री संबंधी शिकायत पर मंत्री ने संबंधित बिल्डर कंपनी के संचालकों को उपायुक्त के समक्ष तलब करने तथा तय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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15 साल से लंबित स्कॉलर सोसाइटी विवाद पर मंत्री सख्त:हिसार में डॉ. अरविंद शर्मा ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट, बोले- लापरवाही पर होगी कार्रवाई
