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सोनीपत में 30 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सोनीपत के सचिव प्रचेता सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। 26 मई तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं केस प्रचेता सिंह ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे 29 मई तक अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें। डीएलएसए सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। इससे विवादों का समाधान बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर मान्य होता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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सोनीपत में विशेष लोक अदालत 30 मई को:चेक बाउंस संबंधी मामलों का होगा निपटारा, 29 तक दाखिल किए जा सकते हैं केस







