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सोनीपत में किसान के बाग में आग लगी:65 फलदार पेड़ जलकर राख; पड़ोसी पर जान बूझकर जलाने का आरोप




सोनीपत के सेक्टर-27 थाना क्षेत्र में एक किसान के बाग में आग लगने का मामला सामने आया है। जहां बाग़ के 65 पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। बाग मालिक ने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फसल अवशेष में आग लगाई थी और उसके बाद उसके उसे खेतों में लगाए गए विभिन्न प्रकार के फलों के पौधों में आग लग गई। इस आग में उसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में मौके पर पहुंच कर आग पर कंट्रोल पाया है। बागवानी विभाग ने भी मौके पर पहुंच कर जायजा लिया है। शिव कॉलोनी के रहने वाले राजेश डबास ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी खेत में जानबूझकर लगाई गई आग उनकी जमीन तक फैल गई, जिससे 65 से ज्यादा फलदार पेड़ नष्ट हो गए। पीड़ित ने इसे साजिश और लापरवाही बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। आगजनी से उजड़ा बाग, 65 पेड़ जलकर खाक राजेश डबास के अनुसार 24 अप्रैल की दोपहर जब वे घर लौटे तो उनके बाग में आग लगी हुई थी। देखते ही देखते आग ने पूरे बाग को चपेट में ले लिया। घटना में जामुन, खजूर, नींबू, मौसंबी और अमरूद सहित करीब 65 फलदार पेड़ जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पड़ोसी खेत में लगाई आग बनी कारण मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पास के गेहूं के खेत में फसल अवशेष जलाने के लिए लगाई गई आग ही बाग तक फैल गई। यह खेत एलके डोडा नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिस पर रमेश खेती करता है। आरोप है कि लापरवाही और जानबूझकर किए गए इस कृत्य ने आग को विकराल रूप दे दिया। सबूत मिटाने के लिए खेत में भरा पानी शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद रमेश ने अपने खेत में पानी भर दिया, ताकि आगजनी के सबूत मिटाए जा सकें। इससे मामले को संदिग्ध बनाते हुए साजिश की आशंका और गहरा गई है। कानूनी धाराओं में केस दर्ज करने की मांग पीड़ित ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 303(1) (आगजनी), धारा 3(5) (साझी साजिश) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही नुकसान का आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।



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