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सोनम वांगचुक समेत तीन के खिलाफ FIR की मांग:चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी, मांगा जवाब, अगली सुनवाई पर देनी होगी रिपोर्ट




लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक समेत अभिजीत दीपके और कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि सोनम वांगचुक और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद चंडीगढ़ पुलिस से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब पुलिस अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने एफआईआर के आदेश नहीं दिए अदालत ने अभी सोनम वांगचुक या अन्य दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने सबसे पहले मामले में चंडीगढ़ पुलिस का पक्ष जानना जरूरी समझा। इसलिए पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और याचिका में लगाए गए आरोपों पर उसका क्या जवाब है। अब चंडीगढ़ पुलिस तय तारीख पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में पुलिस बताएगी कि शिकायत मिलने के बाद क्या जांच की गई, क्या आरोपों में कोई प्रथम दृष्टया आधार बनता है और एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है या नहीं। पुलिस का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत अगला फैसला करेगी। यदि अदालत को लगेगा कि मामले में कानूनी कार्रवाई जरूरी है, तो वह पुलिस को उचित निर्देश दे सकती है। फिलहाल मामला सुनवाई के शुरुआती चरण में है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या उन्हें दोषी मानने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन का जिक्र याचिका में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर अभी अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही इनके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।



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