कोटकपूरा गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को चंडीगढ़ जिला अदालत में एक लाख रुपए की एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) जमा कराई। यह एफडीआर अदालत द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति देते समय लगाई गई शर्त के तहत जमा की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू की अदालत ने कल सुखबीर बादल को 7 से 11 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। अदालत ने आदेश में कहा था कि यात्रा से पहले एक लाख रुपए का इंडेम्निटी बॉन्ड जमा कराना होगा। आरोपी को 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले भारत लौटना होगा। सुरक्षा का हवाला देकर मांगी थी अनुमति विदेश यात्रा की अनुमति मांगते समय सुखबीर बादल की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, जहां उन्हें जाना है। वहीं, पंजाब सरकार ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सुखबीर बादल इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। सरकार का तर्क था कि विदेश यात्रा का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि सुखबीर बादल को 18 जुलाई की सुनवाई से पहले हर हाल में भारत लौटना होगा। 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ा मामला यह मामला 14 अक्टूबर, 2015 का है। उस समय बरगाड़ी बेअदबी की घटनाओं के विरोध में फरीदकोट के कोटकपूरा और बहिबल कलां में प्रदर्शन हो रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की थी। बहिबल कलां में हुई फायरिंग में गुरजीत सिंह और कृष्ण भगवान सिंह की मौत हो गई थी। वहीं कोटकपूरा में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले का ट्रायल चंडीगढ़ की अदालत में चल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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