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रेवाड़ी में टैक्सी ड्राइवरों के लिए GPS अनिवार्य:DSP बोले- यात्री का बॉयोडेटा लेना होगा, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई




रेवाड़ी जिला पुलिस ने अपराध से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। टैक्सी और कॉमर्शियल वाहन ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। वाहन की बुकिंग करने से पहले यात्री का पूरा बॉयोडेटा लेना होगा, जिससे किसी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुचांने में मदद मिल सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण ने कसौला थाना में टैक्सी ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग कर यह निर्देश दिए। आधार कार्ड और लाइसेंस लेना अनिवार्य डीएसपी ने कहा कि बुकिंग के समय बुक करने वालों का पूरा बॉयाेडोटा लें। जिसमें फोन नंबर के अलावा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। बिना पहचान सुनिश्चित किए, किसी अनजान व्यक्ति के साथ बुकिंग पर ना जाए। शराब पीकर गाड़ी ड्राइव नहीं करें और ओवर स्पीड से भी बचे। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जिसमें ट्रांसपोर्टर और टैक्सी चालकों का सहयोग जरूरी है। सवारियों विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से बचें। GPS सिस्टम और सवारी का बायोडाटा रखने से न केवल अपराधियों में खौफ पैदा होगा। चालक व उनकी गाड़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। इस मुहिम को सख्ती से लागू करेगी। बैठक में सिटी SHO सूबे सिंह, धारूहेड़ा SHO कबूल सिंह, कसोला SHO सतीश कुमार, बावल SHO फूल कुमार इत्यादि मौजूद रहे।



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