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मोहाली में रिहायशी इलाके में शराब ठेका खुलने पर विरोध:स्कूलों-कोचिंग सेंटरों के पास ठेका खोलने का आरोप, आबकारी विभाग करेगा जांच




लालड़ू-धर्मगढ़ संपर्क मार्ग पर वार्ड नंबर-9 के रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खुलने पर बवाल खड़ा हो गया है। इस ठेके के विरोध में स्थानीय निवासियों, विशेषकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने थाना लालड़ू में एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। स्थानीय लोगों ने आबादी वाले क्षेत्र में ठेका खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्थिति के और ज्यादा बिगड़ने या विवाद बढ़ने से पहले ही इस ठेके को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए। इस​लिए विरोध, छात्राओं की सुरक्षा को खतरा यहां से निकलती हैं छात्राएं: लोगों ने चिंता जताई कि इस संपर्क मार्ग पर कई स्कूल और कोचिंग सेंटर स्थित हैं, जहां रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं। कुछ शिक्षण संस्थान तो ठेके से बेहद कम दूरी पर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मानसिकता पर गलत असर पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा: स्थानीय निवासी गुरजंट सिंह, सुखविंदर सिंह, दलबीर सिंह और मोहिंदर कुमार ने कहा कि शाम होते ही ठेके के आसपास असामाजिक तत्वों और पियक्कड़ों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इससे राह चलती महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सरकार की नीतियों में विरोधाभास: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार राज्य को नशामुक्त करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से शराब के ठेके खोलने की मंजूरी दी जा रही है, जो सरकार की कथनी और करनी के विरोधाभास को दर्शाता है। किसानों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की चेतावनी क्षेत्रवासियों ने साफ लफ्जों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस शराब के ठेके को रिहायशी इलाके से तुरंत नहीं हटाया गया, तो वे आने वाले दिनों में किसान संगठनों को साथ लेकर एक बड़ा और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद पैदा होने वाले किसी भी प्रकार के तनाव या कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। नियमों के दायरे में हुआ तो हटेगा ठेका: आबकारी विभाग दूसरी ओर, इस पूरे विवाद पर आबकारी विभाग (Excise Department) मोहाली के इंस्पेक्टर कुलविंदर राय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने विभाग का पक्ष रखते हुए कहा कि किसी संपर्क मार्ग या रिहायशी क्षेत्र के पास ठेका खोलना आबकारी नियमों के खिलाफ नहीं है। ट हालांकि, नियमों के मुताबिक कोई भी ठेका किसी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक स्थल से 50 मीटर के दायरे के भीतर नहीं होना चाहिए। विभाग की टीम जल्द ही मौके का निरीक्षण (पैमाइश) करेगी। यदि दूरी नियमों से कम पाई गई, तो ठेके को वहां से हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”



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